Post Views: 59 Post navigation //प्रेस विज्ञप्ति// थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ दिनांक 19.04.2024 अपराध क्रमांक 86/2024 धारा 67,67ए,67बी, आई टी एक्ट व 15 पोस्को एक्ट नाम आरोपी = प्रथम नायडू पिता भूषण राव नायडू उम्र 21 साल निवासी गणेश चौक नयापारा बलौदा बाजार थाना सिटी कोतवाली जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ विवरण इस प्रकार है कि= श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम/ए सी सी यू रायपुर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ की सीसीपी डब्ल्यू योजना अंतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा दिल्ली द्वारा प्रेषित साइबर टीप लाइन सीडी में विभिन्न सोशल मीडिया पर महिला एवं बच्चों से संबंधित किए जा रहे अपराधों की जांच कार्यवाही में मोबाइल नंबर 7880053944 ने दिनांक 04.04.2022 के 17:55 एवं दिनांक 05.04.2022 के 18.51 बजे गुरु भवन लाखे नगर चौक महादेव घाट ढाल अश्विनी नगर रायपुर से बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड कर सोशल मीडिया में डाला था जिसका धारक प्रथम नायडू पिता भूषण राव नायडू उम्र 21 साल निवासी गणेश चौक नयापारा बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का होना पाया गया उक्त ऑनलाइन शिकायत आवेदन पर थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 86/2024 धारा 67,67ए,67बी आई टी एक्ट व 15 पोस्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी मोबाइल नंबर 7880053944 का टावर लोकेशन लेने पर मोवा रायपुर में संचालित होना पाया गया आरोपी आरोपी को पकड़ कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित मोबाइल फोन जप्त की गई मोबाइल नंबर धारक आरोपी के विरुद्ध अपराध सदर पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रेस विज्ञप्ति रायपुर पुलिस दिनांक 19.04.2024 * लड़ाई झगड़ा, मारपीट के अपराध में पूर्व सटोरिया सैफुल्ला अली सहित 03 आरोपी गिरफ्तार।* * आरोपियों के विरूद्ध पृथक से की गई है प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही।* * आरोपी सैफुल्ला अली पूर्व में जुआ, सट्टा एवं अन्य अपराधों में रह चुका है जेल में निरूद्ध।* * आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 294,323,506,34 भादवि. के तहत् की गई है कार्यवाही।* विवरण – दिनांक 18.04.2024 को प्रार्थी सैय्यद नियाज पता राजातालाब रायपुर ने थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 17.04.2024 के रात्रि करीबन 08.00 बजे हास्पिटल दवाई लेने पैदल जा रहा था तभी ओव्हरब्रिज के नीचे परिचित का छोटू मिला जिससे उसकी मोटर सायकल दवाई लेने हेतु मांगने पर क्यों दूंगा कहकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार करने लगा जिसे मना करने पर वहां मौजुद सैफुल्ला को आवाज देकर बुलाया जो अपने अन्य साथी के साथ आकर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 294,323,506,34 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी 01- मोह. रिजवान, 02- मोह. यासीन, 03- सैफुल्ला अली को गिरफ्तार कर पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया है। आरोपी सैफुल्ला अली पूर्व में जुआ, सट्टा एवं अन्य अपराधों में जेल में निरूद्ध रह चुका है। *गिरफ्तार आरोपी* *01. मोह. रिजवान उर्फ छोटू पिता सैय्यद इमाम उलहक उम्र 31 साल पता राजातालाब रायपुर।* *02. मोह. यासीन पिता मोह. रफुल उम्र 50 साल पता सरस्वती नगर पंडरी रायपुर।* *03. सैफुल्ला अली पिता सरताज अली उम्र 42 साल पता राजातालाब रायपुर।*