जिला ब्यूरो सुनील साहू जांजगीर चांपा पुलिस *दिनांक 19.07.2024* *⏺️नबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार थाना जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही* *⏺️आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (2) (एन) भा.द.वि. 06 पास्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही* *⏺️नबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर* *⏺️नाम आरोपी अजय कुमार यादव पिता जग्गूराम यादव उम्र 22 वर्ष निवासी बाजार पारा जगमहंत थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा* ⏩ मामले का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता का आरोपी अजय यादव से जान पहचान होने से आरोपी एवं पीड़िता एक दुसरे से मोबाईल से बातचीत करने लगा। इसी दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी करूंगा कहने लगा और अपने झांसे में लेकर जबरन दैहिक शोषण किया। पीड़िता शादी करने के लिये कहा तो आरोपी द्वारा मना किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 609/2024 धारा 376 (2) (एन) भा.द.वि. 06 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ⏩ नबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभिरता से लेते हुए *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा* के निर्देशन में तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से टीम गठित किया गया। इसी क्रम में *अति. पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल* के मार्गदर्शन में आरोपी को थाना जांजगीर पुलिस द्वारा पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार करने एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 19.07.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। ⏩उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सउनि रामप्रसाद बघेल, प्रआर आलोक शर्मा, आर. दिलीप सिंह एवं विरेन्द्र भैना का सराहनीय योगदान। Post Views: 228 Post navigation *विशाल हिंदू धर्म सभा में चंद्रशेखर सिंह राजपूत को संतो एवम प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सम्मान**मनोज वर्मा (स्वतंत्र) जिला ब्यूरो सुनील साहू जांजगीर-चांपा पुलिस *दिनांक 19.07.2024* *⏺️काम दिलाने के नाम से लाखो रूपया लेकर धोखाधड़ी करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना चाम्पा पुलिस को मिली सफलता* *⏺️आरोपिया के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल को किया गया जप्त* *⏺️आरोपीया के विरुद्ध धारा 420 भादवि के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर* *⏺️आरोपी ज्योति देवांगन उम्र 33 वर्ष निवासी कोरवा पारा चाम्पा थाना चाम्पा जिला जांजगीर चांपा* ⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामनरेश कश्यप थाना चांपा द्वारा दिनांक 31.03.24 को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अपने साथ 01 लाख 74 हजार रूपये का धोखाधडी होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया जिसमे दिसंबर 2022 को आरोपिया ज्योति देवांगन जो चाम्पा की है, जो गुड़गांव में रहकर काम करती है। प्रार्थी को फेसबूक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया जिसको स्वीकार करने के बाद आरोपीया ज्योति देवांगन से उसके मोबाईल के माध्यम से आपस में दोनो का बातचीत होने लगा। जिसमे आरोपी ज्योति देवांगन बोली की वह मल्टी मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट में अच्छे पद में काम कर रही है प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है। आप भी इसमे काम कर लो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते है बोलकर प्रार्थी को झांसे में ले लिया और अलग-अलग किस्तो में कुल 1,74,000/ रुपये आरोपिया ज्योति देवागन ने अपने खाता पर फोनपे के माध्यम से ले लिया गया। प्रार्थी द्वारा मल्टी मिलियन डालर के प्रोजेक्ट के बारे में पूछने व उसमे जो काम है वो बताओ जिसके लिए आपने पैसे लिए है बोलने पर अरोपिया ने कहा की आपका लाइसेन्स बाद में मिलेगा कहकर टालती रही और आज तक ना तो कोई मल्टी मिलियन डालर का कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखा। प्रार्थी द्वारा अपना रकम मांगने पर उसे भी वापस नहीं दे रही है। अरोपिया द्वारा झांसा देकर छलकपट धोखाधड़ी कर रुपये ठग ली है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अरोपिया कु. ज्योति देवांगन के विरूद्ध थाना चाम्पा में अप. क्र. 164/2024 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ⏩ धोखाधड़ी संबधी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए *श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा* के निर्देशन में आरोपिया को थाना चाम्पा पुलिस द्वारा पकड़ा जिसको धोखाधड़ी करने के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने तथा आरोपिया के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। ⏩सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. डॉ नरेश पटेल, सउनि मुकेश कुमार पांडेय, महिला प्रआर श्यामा जायसवाल, आर. डिकेश्वर साहू का सराहनीय योगदान रहा।