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*जिला प्रशासन की कार्यवाही पर न्यायालय की रोक, माननीय न्यायालय ने होटल इन्विटेशन खोलने के दिए आदेश*


कोण्डागांव। कोण्डागांव नगर में चर्चा का विषय बना हुआ होटल इन्विटेशन ओपन हो गया है। ज्ञात हो कि कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एसडीएम कोण्डागांव निकिता मरकाम के नेतृत्व में जिला प्रशासन के सयुंक्त दल द्वारा कोण्डागांव स्थित होटल इन्वीटेशन के संदर्भ में 30 अगस्त को राजस्व विभाग सहित आबकारी, खाद्य सुरक्षा, विद्युत, श्रम, नगर पालिका परिषद, खाद्य एवं अग्नि सुरक्षा विभाग का संयुक्त दल गठित किया गया है। होटल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, इस सयुंक्त दल द्वारा होटल इन्वीटेशन की होटल के रेस्टोरेंट में सील कर दिया गया था। जिसके बाद होटल संचालक ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने होटल और रेस्टोरेंट खोलने के आदेश दिए। जिसके उपरांत आज जिला प्रशासन की टीम ने होटल और रेस्टोरेंट संचालन हेतु खोल दिया है।

जिला प्रशासन की कार्यवाही पर न्यायालय की रोक,

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अथवा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि होटल और रेस्टोरेंट के परिसर को सील करने के बाद, तत्पश्चात, 03 सितंबर 2024 और 04 सितंबर 202 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सीलिंग की कार्रवाई नोटिस जारी करने और जवाब प्रस्तुत करने से पहले की गई है। याचिकाकर्ता का पूरा व्यवसाय बंद कर दिया गया है। और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा होटल को खोलने का निर्देश जारी किया जाए।

माननीय उच्च न्यायालय ने सुना और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है।

नगर निगम के अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों ने रात करीब 08:30 बजे होटल का दौरा किया और होटल को रात करीब 11:30 बजे सील कर दिया, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। हालांकि, इसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, हालांकि, इस बात का कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि उल्लंघन क्या था और किस तरह से उल्लंघन किया गया।

पूर्वगामी चर्चा के लिए, विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के होटल और रेस्तरां को खोलने का निर्देश दिया जाता है। यह आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक लागू रहेगा।

कुर्की से बचने के लिए प्रशासन ने की कार्यवाही

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज परांजपे ने प्रस्तुत किया कि 30अगस्त 2024 को याचिकाकर्ता के होटल को सील करने की कार्यवाही, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई निष्पादन कार्यवाही का एक जवाबी विस्फोट है, जो उसके द्वारा 24,50,159/- रुपये की राशि की वसूली के लिए दायर सिविल मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई है।

उन्होंने तर्क दिया कि निष्पादन न्यायालय ने 26जुलाई 2024 को कुर्की वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है तथा कुर्की वारंट की रिपोर्ट के लिए 30अगस्त 2024 की तिथि निर्धारित की गई है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जैसे ही व्यक्ति कुर्की वारंट की तामील के लिए शासकीय कार्यालय पहुंचा, उसके तुरंत बाद रात्रि में लगभग 08:30 बजे जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी होटल पहुंचे तथा गुप्त तरीके से पंचनामा दर्ज कर पूरे होटल एवं रेस्टोरेंट को सील कर दिया।

चेंबर ऑफ़ कॉमर्स में दिया था आवेदन

बता दे वहीं इस पूरी घटना की जानकारी होटल संचालक हरीश गोलछा द्वारा चेंबर ऑफ कॉमर्स में आवेदन देकर लिखा था की विगत दिनो मे मेरे द्वारा किये गये शासकीय निर्माण कार्य के भुगतान बाबत् माननीय जिलाधीश से निवेदन कर रहा था, उक्त पेमेन्ट लगभग चार वर्ष पुराना है पेमेन्ट नही मिलने पर मैने माननीय कोण्डागांव कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें मेरे पक्ष में निर्णय आया, एवं कलेक्टर को कोर्ट ने आदेश दिया इस सारे सन्दर्भ में कलेक्टर रूष्ठ हो गये एवं इसके उपरांत उन्होने सारे शासकीय विभागो द्वारा होटल को सील कर तोडने हेतु भी नोटिस दिला दिया है। इस पूरे मामले पर
विमल बत्रा उपाध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जगदलपुर (बस्तर) छ०ग० ने कहा है की कोण्डागांव से होटल इन्विटेशन पर हुई कार्यवाही के संबंध में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर हम चर्चा कर कोण्डागांव जिला प्रशासन और व्यापारियों के बीच आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। 53 वर्षों से चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रशासन से मिलकर ही व्यापारियों के हित में काम करते आया है जो आगे भी करेंगे।

माननीय न्यायालय ने दी अग्रिम राहत – हरीश गोलछा

होटल संचालक हरीश गोलछा ने बताया की 30 अगस्त को होटल सील कर दिया गया था। जिसके बाद मैने उच्च न्यायालय की शरण ली जहां से मुझे अग्रिम राहत देते हुए, होटल ओपन करने के आदेश दिए जिस पर जिला प्रशासन की टीम ने आकर होटल ओपन कर दिया है।

प्रशासन की टीम ने होटल किया सील मुक्त

दिनेश सिंह ठाकुर प्रभारी नजूल तहसीलदार ने बताया की वह एसडीएम के प्रतिनिधि बनकर होटल को सील मुक्त करने पहुंचे है। उन्होंने आगे बताया की माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के दायर याचिका क्रमांक 4618/2024 के आदेश दिनांक 13सितंबर 2024 आज दिनांक को होटल इन्विटेशन को सील मुक्त किया गया है। आगे यह होटल संचालन कर सकते है।
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ओम प्रकाश नाग की रिपोर्ट
जगदलपुर से

By प्रथम10तक NEWS

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