Day: April 19, 2024

//प्रेस विज्ञप्ति// थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ दिनांक 19.04.2024 अपराध क्रमांक 86/2024 धारा 67,67ए,67बी, आई टी एक्ट व 15 पोस्को एक्ट नाम आरोपी = प्रथम नायडू पिता भूषण राव नायडू उम्र 21 साल निवासी गणेश चौक नयापारा बलौदा बाजार थाना सिटी कोतवाली जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ विवरण इस प्रकार है कि= श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम/ए सी सी यू रायपुर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ की सीसीपी डब्ल्यू योजना अंतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा दिल्ली द्वारा प्रेषित साइबर टीप लाइन सीडी में विभिन्न सोशल मीडिया पर महिला एवं बच्चों से संबंधित किए जा रहे अपराधों की जांच कार्यवाही में मोबाइल नंबर 7880053944 ने दिनांक 04.04.2022 के 17:55 एवं दिनांक 05.04.2022 के 18.51 बजे गुरु भवन लाखे नगर चौक महादेव घाट ढाल अश्विनी नगर रायपुर से बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अश्लील वीडियो अपलोड कर सोशल मीडिया में डाला था जिसका धारक प्रथम नायडू पिता भूषण राव नायडू उम्र 21 साल निवासी गणेश चौक नयापारा बलौदा बाजार जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ का होना पाया गया उक्त ऑनलाइन शिकायत आवेदन पर थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 86/2024 धारा 67,67ए,67बी आई टी एक्ट व 15 पोस्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी मोबाइल नंबर 7880053944 का टावर लोकेशन लेने पर मोवा रायपुर में संचालित होना पाया गया आरोपी आरोपी को पकड़ कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित मोबाइल फोन जप्त की गई मोबाइल नंबर धारक आरोपी के विरुद्ध अपराध सदर पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

*अशोका बिरियानी में गटर मर्डर कांड,शव रखकर परिजन कर रहे प्रदर्शन समर्थन में आए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना* रायपुर:- मामला राजधानी रायपुर के बहुत चर्चित बिरियानी सेंटर अशोक बिरयानी का है जहां पर दो मासूम छत्तीसगढ़ के दो लोगों को एक छोटे से गटर में उतार दिया गया था जहां पर उनकी गैस लीकेज के कारण मृत्यु हो गई, ऐसा अशोका बिरियानी के कर्मचारियों के द्वारा बोला जा रहा है हालांकि मृत्यु कैसे हुई है उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं. वहीं परिजनों के द्वारा प्रदर्शन का मामला भी सामने में आया है. पूर्व में जब इस प्रकार की घटना की जानकारी होने पर मीडिया कर्मी पहुंचे जहां पर अशोका बिरियानी के महिला कर्मचारी को सामने रखकर मीडिया के साथ मारपीट का मामला सामने आया हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा था लेकिन अब तक संतुष्टि जनक कार्रवाई नहीं हुआ है. भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार बहुत बड़ी घटना हुई है लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के लोग ना तो समर्थन में आए हैं और ना ही कोई बात कही गई है,अब देखने वाला बात यह है कि आगे क्या होता है. पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा अशोका बिरियानी के महिला कर्मचारियों को पुलिस वैन में बिठाकर मामला दबाने की कोशिश की गई और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उनके ऊपर क्या धारा लगे हैं कौन सा अपराध उनके ऊपर पंजीबद किए हैं. *पत्रकारों के ऊपर जानलेवा हमला,,* पत्रकारों के ऊपर हमला वाली बात पहली बार नहीं है यह कई बार हो चुकी है जिसमें पुलिस प्रशासन नेता शासन प्रशासन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है और अवगत हो कि पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार में पत्रकार सुरक्षा कानून पारित किया गया था वह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई और इस प्रकार कानूनी कार्यवाही के अभाव में और सुरक्षा कानून लागू न होने के कारण पत्रकारों के ऊपर भी इस प्रकार अत्याचार बढ़ रहे हैं.क्योंकि पत्रकार को कहीं ना कहीं चौथ आधार स्तंभ माना गया है लेकिन इस प्रकार पत्रकारों के ऊपर मारपीट का मामला सामने आ रहा है जो बहुत ही निंदनीय है सच्चाई को दिखाने वाले पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार मारपीट हो रहा है तो यह किसके दबाव में किया जा रहा है इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए. मामला देखने वाली है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है. तों मामला कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि घटना को दबाने की कोशिश किया जा रहा है., *क्या अशोका बिरयानी के प्रबंधक को सता रहा है डर, कि उजागर ना हो जाए कोई खबर,,* शायद अशोका बिरियानी के प्रबंधक को ऐसा कोई डर सता रहा है कि जो गलत कार्य किए हैं वह पत्रकार उजागर न कर दे इसके वजह से पत्रकारों के साथ इस प्रकार अभद्रता, व मारपीट की जा रही है जिसको उभर कर आने से पूरी तरह रोका जा रहा है जिस पर पुलिस प्रशासन का कोई ठोस कार्यवाही नहीं दिख रही है. *परिजनों के द्वारा शव रखकर किया जा रहा प्रदर्शन* वही बात करते हैं मामला का तो परिजनों के द्वारा कुछ हम मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नजर नहीं आ रहा है और बात करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष का तो सभी जो है चुनाव में मधुमकस्ट है कल सभी लोगों के सपोर्ट में संसद का फॉर्म भर गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों के द्वारा मंत्रिमंडल के द्वारा नामांकन भरने में जोर-शोर से सहयोग किया गया और वही छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नजर नहीं आ रही है सभी अपने चुनाव में मस्त है. *छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के साथियों का भरपूर सहयोग,,* इस मामला में सरकार के द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़िया कांति सेना के साथियों के द्वारा भरपूर सहयोग देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्यों ने कहा कि जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम लोग सहयोग करते रहेंगे चाहे जो भी हो जाए हम लोग सहयोग के लिए पीछे नहीं हटेंगे,. जानते हैं परिजन क्या कहते हैं,,, परिजनों से बात करने पर उनका कहना है कि हमारे जो क्षति हुआ है उसे तो हम वापस नहीं ला सकते लेकिन अशोका बिरियानी के संचालक और जितने कर्मचारी इस गटर कांड में शामिल है उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए और हम सभी को न्याय मिलना चाहिए बस इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है ऐसा परिवार वाले कह रहे हैं.अब देखते हैं खबर प्रशासन के बाद शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से सहयोग किया जाता है तब तक के लिए अगली प्रशासन में और जानकारी दिया जाएगा,

प्रेस विज्ञप्ति थाना उरला, ज़िला रायपुर दिनांक-19/04/2024 श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन लाल पटले के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री मणिशंकर चंद्रा के पर्यवेक्षण में *निजात* अभियान के तहत अवैध नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु थाना उरला पुलिस द्वारा- आरोपी- रोहित भारती पिता लाल जी भारती उम्र 38 वर्ष सतनाम चौक उरला जिला रायपुर के क़ब्ज़े से अवैध रूप से 35 पाव देशी मदिरा मशाला रखे पाए जाने से धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

● जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा भाटापारा शहर, ग्रामीण एवं सिमगा क्षेत्र अंतर्गत कबाडी दुकानों में चलाया गया आकस्मिक चेकिंग अभियान ● संपूर्ण चेकिंग अभियान में 07 कबाडी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर कुल ₹3,45,100 कीमत मूल्य का कबाड़ सामान किया गया जप्त ● आरोपी कबाड़ संचालकों के विरुद्ध धारा 41(1+4) जा.फौ एवं 379 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर, की जा रही है वैधानिक कार्यवाही आरोपी कबाड़ संचालकों के नाम 01. मो. जावेद पिता सलीम मुसलमान उम्र 34 साल निवासी सदर वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर 02. मो.रफिक पिता हाजी रजक मुसलमान उम्र 53 साल निवासी सदर वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर 03. तौफिस अलि पिता अनवर अली उम्र 34 साल निवासी संत रविदास वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर 04. हरिश कुमार पिता राम कुमार बंजारे उम्र 30 साल निवासी शक्ति वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर 05. हरिराम पिता रिखदेव यादव उम्र 60 वर्ष निवासी नाका नंबर एक के पास स्थाई पता ग्राम भितरी पोस्ट मेमोनी थाना कप्तान गंज जिला आजमगढ़ ग्राम पेंड्री का कबाडी संचालक 06. रामकुमार पिता सुखेलाल बंजारे उम्र 60 वर्ष निवासी शक्ति वार्ड भाटापारा ग्राम तरेंगा का कबाडी संचालक 07. मोहम्मद कदीम शेख पिता मोहम्मद हनीफ उम्र 30 वर्ष निवासी आजाद चौक सिमगा थाना सिमगा

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