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*जिला ब्यूरो * सुनील साहू जांजगीर-चांपा पुलिस *दिनांक 24.05.2024* *⏺️07 दिवस के भीतर 48 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पायें जाने पर वाहन चालको के विरूद्ध धारा 185 मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही कर मोटर वाहन को जप्त किया गया।* *⏺️वाहन चालको को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जिसमें वाहन चालको से न्यूनतम 10-10 हजार रूपया का अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा रहा है।* *⏺️ 07 दिवस के भीतर जिले में 865 वाहन चालको के द्वारा यातायात नियमों का उलंघन करने पायें जाने से वाहन चलाको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत विधवत वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।* *⏺️वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा मालवाहक गाड़ियों में सवारी बैठाने पायें जाने पर 04 वाहन चालाको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की गई।* *⏺️ जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके बचाव के लिए जिला पुलिस जांजगीर का कार्यवाही लगातार जारी रहेगी* ⏩ *श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा एवं अति. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल* के निर्देशन में जिले में *सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए* शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध जिला पुलिस द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत् लगातार कार्यवाही कि जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 17.05.2024 से 23.05.2024 तक अभियान चलाया गया था जिसमें जिले के थाना/चौकियों क्षेत्र में सघन चेकिंग किया गया जिसमें दो पहिया वाहन में तीन सवारी, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना लायसेंस के वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना एवं अन्य मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में 07 दिवस के भीतर कुल 865 वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। तथा 48 वाहन चालको के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पायें जाने से वाहनो को जप्ती कार्यावाही की जाकर मोटर अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है, एवं 04 माल वाहक गाड़ियो में सवारी बैठाने वालो वाहन चलाको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। ⏩जिला पुलिस जांजगीर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन नही चलाने एवं मालवाहक गाड़ी में सवारी नही बैठाने के संबंध में तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु लोगो को समझाइस दी जा रही है।

*जिला ब्यूरो * सुनील साहू
जांजगीर-चांपा पुलिस
*दिनांक 24.05.2024*

*⏺️07 दिवस के भीतर 48 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पायें जाने पर वाहन चालको के विरूद्ध धारा 185 मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही कर मोटर वाहन को जप्त किया गया।*

*⏺️वाहन चालको को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जिसमें वाहन चालको से न्यूनतम 10-10 हजार रूपया का अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा रहा है।*

*⏺️ 07 दिवस के भीतर जिले में 865 वाहन चालको के द्वारा यातायात नियमों का उलंघन करने पायें जाने से वाहन चलाको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत विधवत वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।*

*⏺️वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा मालवाहक गाड़ियों में सवारी बैठाने पायें जाने पर 04 वाहन चालाको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की गई।*

*⏺️ जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके बचाव के लिए जिला पुलिस जांजगीर का कार्यवाही लगातार जारी रहेगी*

⏩ *श्री विवेक शुक्ला (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा एवं अति. पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल* के निर्देशन में जिले में *सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए* शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध जिला पुलिस द्वारा जिले में विशेष अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत् लगातार कार्यवाही कि जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 17.05.2024 से 23.05.2024 तक अभियान चलाया गया था जिसमें जिले के थाना/चौकियों क्षेत्र में सघन चेकिंग किया गया जिसमें दो पहिया वाहन में तीन सवारी, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना लायसेंस के वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना एवं अन्य मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जिले में 07 दिवस के भीतर कुल 865 वाहन चालकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। तथा 48 वाहन चालको के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने पायें जाने से वाहनो को जप्ती कार्यावाही की जाकर मोटर अधिनियम के तहत विधिवत् कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है, एवं 04 माल वाहक गाड़ियो में सवारी बैठाने वालो वाहन चलाको के विरूद्ध मोटर अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।

⏩जिला पुलिस जांजगीर द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन नही चलाने एवं मालवाहक गाड़ी में सवारी नही बैठाने के संबंध में तथा यातायात नियमों का पालन करने हेतु लोगो को समझाइस दी जा रही है।

By प्रथम10तक NEWS

यह वेब न्यूज़ पोर्टल "www.Pratham10taknews.in" प्रोपराइटरशिप फर्म मनोज वर्मा के अधीन संचालित हो रहा है। इस वेब न्यूज़ पोर्टल के मालिक व संपादक मनोज वर्मा (प्रथम 10तक न्यूज) प्रबंधक - चंद्रशेखर मेहेर हैं। जो कि विगत 20 वर्षों से अधिक समय तक वे मीडिया - प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, में अपनी सेवाएं दिए हैं। सन 2003 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं अधीन मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ पंचायत टुडे न्यूज़ का प्रकाशन कर रहे हैं साथ ही इस वेब न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से विभिन्न समाचारों का प्रकाशन कर बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यह कार्य आगामी दिनों में भी सभी के आशीर्वाद से जारी रहेगा ऐसा उम्मीद है। Disclaimer : किसी भी तरह के समाचार, विज्ञापन, सूचना आदि के प्रकाशन पर यदि वाद विवाद उत्पन्न होता है इस हेतु रायपुर न्यायालय में ही वाद, विवाद को निपटाया जाएगा साथ ही किसी भी इनफार्मेशन, समाचार इत्यादि के प्रकाशन पर यदि किसी को आपत्ति होती है तो वे सर्व प्रथम संपादक से बात कर मामले का निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। संपर्क 8689975743, ऑफिस 9589922622

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