PDT Breaking
Sun. Jun 15th, 2025

*आचार संहिता प्रभावी होते ही सम्पत्ति  विरूपण पर कार्यवाही शुरू*

मिथलेश वर्मा/बलौदाबाजार

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत के लिए निर्वाचन तिथि क़ी घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने आचार संहिता प्रभावी होते ही नगरीय निकायों एवं पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरुपण पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। निर्देश के अनुपालन में नगरीय निकाय एवं पंचायत क्षेत्रों में शासकीय भावनो एवं सार्वजनिक स्थानों से सम्पति विरुपण पर कार्यवाही क़ी गई जिसमें बैनर, पोस्टर हटाने एवं दिवार लेखन को मिटाने क़ी कार्यवाही क़ी जा रही है।

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति से स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से दण्डनीय होगा। अधिनियम के तहत जारी आदेश में यह कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति पर बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने, चुनाव प्रचार से संबंधित झंडे लगाने या रंग, खड़िया से लिखे जाने से पूर्व निजी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित सहमति से संभावित दस्तावेज निर्वाचन कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें। कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपने समर्थकों, अनुयायियों को झंडे लगाने, बैनरों को लटकाने, नोटिसों को चिपकाने, नारे आदि लिखने के लिए सम्पत्ति स्वामी की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। इसमें भवन, भूमि, अहाता आदि शामिल है। यदि बिना सहमति से किसी निजी सम्पत्ति पर बैनर लगा हो, पोस्टर चिपका हो, चुनाव प्रचार संबंधी झंडे लगे हो या रंग अथवा खड़िया से लिखकर सम्पत्ति को विरूपित किया जाना पाया जाएगा तो सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत न केवल दण्डित किया जाएगा अपितु उसे हटाये जाने में होने वाले व्यय की वसूली भू-राजस्व बकाया की भांति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी, राजनीतिक दल आदि से की जाएगी। इसके साथ ही साथ होने वाले व्यय को राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।  
प्रथम 10तक न्यूज़ चैनल एवं पोर्टल पर समाचार एवं विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें।। 8689975743

By प्रथम10तक NEWS

यह वेब न्यूज़ पोर्टल "www.Pratham10taknews.in" प्रोपराइटरशिप फर्म मनोज वर्मा के अधीन संचालित हो रहा है। इस वेब न्यूज़ पोर्टल के मालिक व संपादक मनोज वर्मा (प्रथम 10तक न्यूज) प्रबंधक - चंद्रशेखर मेहेर हैं। जो कि विगत 20 वर्षों से अधिक समय तक वे मीडिया - प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, में अपनी सेवाएं दिए हैं। सन 2003 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं अधीन मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ पंचायत टुडे न्यूज़ का प्रकाशन कर रहे हैं साथ ही इस वेब न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से विभिन्न समाचारों का प्रकाशन कर बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यह कार्य आगामी दिनों में भी सभी के आशीर्वाद से जारी रहेगा ऐसा उम्मीद है। Disclaimer : किसी भी तरह के समाचार, विज्ञापन, सूचना आदि के प्रकाशन पर यदि वाद विवाद उत्पन्न होता है इस हेतु रायपुर न्यायालय में ही वाद, विवाद को निपटाया जाएगा साथ ही किसी भी इनफार्मेशन, समाचार इत्यादि के प्रकाशन पर यदि किसी को आपत्ति होती है तो वे सर्व प्रथम संपादक से बात कर मामले का निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। संपर्क 8689975743, ऑफिस 9589922622

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed