*प्रथम १०तक न्यूज़ बस्तर संभाग ब्यूरो चीफ पंचूराम ध्रुव* *कोंडागांव, 01 मई 2026*/ राज्य शासन के मंशानुरूप शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “बस्तर मुन्ने” कार्यक्रम के तहत ग्राम स्तरीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में शुक्रवार को बस्तर मुन्ने की शुरुआत जिले के 28 गांवों में शिविर आयोजित कर की गई। उक्त शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु मौके पर ही आवेदन प्राप्त किए गए। 01 मई को जनपद पंचायत कोण्डागांव अंतर्गत ग्राम भीरागांव ब, कुम्हारपारा, सिरसिबेड़ा, मसौरा, गिरोला, सातगांव, पल्ली, सितली, चिलपुटी, पलारी, डोंगरीगुड़ा, बफ़ना, बड़े भिरावंड, छोटेभिरावंड, छोटेबंजोड़ा, नेवता, मुलमुला, धनपुर, लेमडी, खड़का, भोगाड़ी में और जनपद पंचायत बड़ेराजपुर अंतर्गत ग्राम कोगेंरा, सोनपुर, कोरहोबेड़ा, बैजनपुरी, आमागुहान, कोरगांव और रामपुर में शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने गांव में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। मनोज वर्मा स्वतंत्र प्रधान संपादक प्रथम 10तक न्यूज चैनल एवं पोर्टल 9303754289 Post Views: 8 Post navigation *ग्राम पंचायत मसोरा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों के लिए विधिक जागरूकता शिविर* *प्रथम १० तक न्यूज़ रानू ध्रुव जिला ब्यूरो चीफ कोंडागांव* *कोण्डागांव 01 मई 2026/* अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देशानुसार एवं *माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिंगरी* के मार्गदर्शन एवं *सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव कु० गायत्री साय* के नेतृत्व में *प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन बैध व लोकेश यादव* के द्वारा ग्राम पंचायत मसोरा में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों, कृषकों, महिलाओं एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को उनके विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करना था। कार्यक्रम के दौरान *प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भट्ट* ने बताया कि प्रत्येक श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है तथा किसी भी प्रकार के शोषण के विरूद्ध वह विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कार्यस्थल पर सुरक्षा, बोनस, मातृत्व लाभ, पेंशन योजनाएं तथा श्रमिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए, श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल में पंजीयन के लाभों, आयुष्यमान भारत योजना एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिला श्रमिकों के लिए विशेष सत्र आयोजन किया गया, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, मातृत्व अवकाश एवं महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सरपंच, सचिव व बड़ी संख्या में युवा, महिलाओं एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।